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त्योहारों पर अलर्ट मोड में FDA, 450 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) ने नवरात्र और त्योहारों को देखते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने मिलावटी कुट्टू आटा बेचने वालों पर सख्ती बरतते हुए एसओपी जारी की है। अब कुट्टू का आटा केवल पैकिंग में ही बिकेगा और बिना लाइसेंस या पंजीकरण के बिक्री पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त (एफ़डीए) डॉ. आर. राजेश कुमार ने मंगलवार को मुख्यालय का औचक निरीक्षण कर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का “ड्रग फ्री उत्तराखंड – 2025” केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर चल रहा ठोस अभियान है।
अब तक 450 से अधिक मेडिकल स्टोरों और 65 मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स पर छापेमारी हो चुकी है। नेपाल बॉर्डर पर निगरानी तेज की गई है। नकली दवाओं और नशीले पदार्थों पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाते हुए एफडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि उपभोक्ताओं की सेहत से कोई समझौता नहीं होगा।
कुट्टू आटा बिक्री के नियम
बिना लाइसेंस/पंजीकरण कुट्टू का आटा बेचने पर रोक।
आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बिकेगा।
खुले में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
पैकेट पर पैकिंग तिथि, अवसान तिथि, निर्माता/रिपैकर का पता, प्रतिष्ठान का नाम और लाइसेंस नंबर अनिवार्य।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री व वितरण की भी होगी निगरानी।
नियम तोड़ने वालों पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई।
एफ़डीए ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि कहीं संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री का संदेह हो तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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