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अब 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हुआ डीए
जुलाई से प्रभावी होगा आदेश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान वाले पदधारकों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है।
अब कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार 1 जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। शासनादेश के मुताबिक 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक की अवधि का एरियर नकद रूप में दिया जाएगा, जबकि 1 नवम्बर 2025 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ सम्मिलित कर किया जाएगा।
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