वित्त विभाग सख्त — आयुर्वेद विवि से एक सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट

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वित्त विभाग के पत्र से हड़कंप

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई व अनियमित भुगतान की वसूली की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सामने आई प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वित्त विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।
अपर सचिव डॉ० अहमद इकबाल ने सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग को सूचना देते हुए कहा है कि आयुर्वेद विवि में हुई सभी वित्तीय अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक विश्वविद्यालय को लगभग ₹125 करोड़ की धनराशि कुछ शर्तों के अधीन इस उम्मीद में जारी की गई थी कि विश्वविद्यालय वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करेगा, किंतु अब तक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है।

वित्त विभाग ने कुल 12 बिंदुओं पर विस्तृत आख्या मांगी है। इनमें नियमविरुद्ध वित्तीय लाभ प्राप्त करने वालों से वसूली, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनियमित नियुक्तियों और पदोन्नतियों, गलत वेतन निर्धारण की समीक्षा, विशेष ऑडिट की स्थिति, और सीएजी रिपोर्ट में उजागर अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही का विवरण शामिल है।

विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध न कराने की स्थिति में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के किसी भी वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति एवं कुलसचिव का होगा।

डा० अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,

आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड ।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर, 20251

विषयः उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धी प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आलोक में सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 से आतिथि लगभग 125.00 करोड की धनराशि वित्त विभाग द्वारा कतिपय शर्तों / प्रतिबन्धों अधीन इस उम्मीद में अवमुक्त की गई कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित् की जाएगी तथा कृत कार्यवाही की सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, किन्तु आतिथि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में कदाचित दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है, न ही विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय अधिकारियों/कार्मिकों को नियम विरूद्ध प्रदान किये गये वित्तीय सेवा लाम के फलस्वरूप प्रदान की गई अतिरिक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की गई है।

2 अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर स्थित्ति स्पष्ट करते हुए वांछित सूचना एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें-

  1. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियम विरूद्ध वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध की गई गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण।
  2. शासनादेश संख्या 1/314299/XL-1/2025-36/2024(E-70477) दिनांक 15.07.2025 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण।
  3. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्मिक के वेतन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या गलत निर्धारण होने पर उसकी वसूली संबंधित से करने की कार्यवाही पर विस्तृत आख्या।

As/So-Ay

  1. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियम विरूद्ध तैनात कार्मिकों से वसूली की जानी सम्भव न हो तो, उक्त कार्मिकों को नियम विरूद्ध तैनाती देने वाले तथा नियम विरूद्ध वित्तीय लाभ प्रदान करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों से वसूली की कार्यवाही पर विस्तृत आख्या।

-शेच्छ वि०वि० को

  1. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियम विरूद्ध की गई नियुक्ति हेतु उत्तरदायी समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार समयबद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विस्तृत आख्या।

कार्मिकों को उनके वर्तमान सेवायोजन से तत्काल मुक्त किया जाए सम्बन्धी निर्देशों पर की गई कार्यवाही की विस्तृत आख्या।

  1. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियमविरुद्ध विनियमित किये गये कार्मिकों को भी तत्काल सेवा से हटाते हुए उक्त कृत्य में शामिल दोषी समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार समयबद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये सम्बन्धी निर्देशों पर की गई कार्यवाही की विस्तृत आख्या।
  2. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध विनियमित किये गये कार्मिको को रिर्ट करने तथा नियम विरुद्ध उच्चीकृत करने तथा नियम विरुद्ध वेतन प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण में विस्तृत आख्या तथा उक्त कृत्य में शामिल समस्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण।
  3. विश्वविद्यालय के आय-व्ययक के Special Audit के साथ उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के समस्त नियमित/संविदा कार्मिको के वेतन निर्धारण में त्रुटियों/अनियमितता विद्यमान होने के तथ्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिको के वेतन निर्धारण का भी Special Audit सम्बन्धी निर्देशों पर की गई कार्यवाही की विस्तृत आख्या।
  4. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कैरियर विकास योजना (CAS) लागू न होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर पदो पर CAS के माध्यम से अनियमित पदोन्नति दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही का विवरण।
  5. वर्ष 2019 में CAG द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में उजागर की गई अनियमितओं पर आयुष विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।
  6. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के समस्त तथ्यों के संज्ञान में आने के बाद भी प्र०वि० द्वारा दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण।

निर्धारित समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध न कराने की दशा में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हेतु किसी भी वित्तीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्र०वि० एवं कुलपति/कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

Digitally signed by

Dr Ahmed Iqbal Date: 10-18-207 15:26:21 (डा० अहमद इकबाल) अपर सचिव ।

  1. विश्वविद्यालय परिनियमावली-2015 की उप धारा १ (च) के परन्तुक के प्राविधानानुसार कुलपति द्वारा अल्पकालिक अवधि के अतिरिक्त पूर्ण कालिक अवधि हेतु नियम विरूद्ध सेवायोजित

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