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पूर्व अध्यक्ष की शिकायत पर शासन ने मांगी रिपोर्ट
एसआईटी जांच की उठी मांग
देहरादून। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में वर्ष 2023 में सामने आया बहुचर्चित क्यूआर कोड विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं से क्यूआर कोड स्कैन कर दान-चढ़ावा देने की अपील करने वाले बोर्ड लगाए जाने के मामले में अब शासन ने नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रदेश शासन ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की शिकायत का संज्ञान लेते हुए चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग ने विवाद को फिर हवा दे दी है।
शासन के पर्यटन विभाग की अनु सचिव सोनिया भारती ने दोनों जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अजेंद्र अजय की शिकायत के संबंध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अजेंद्र ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की है।
मंदिर परिसरों में लगे थे संदिग्ध क्यूआर कोड बोर्ड
अजेंद्र अजय के अनुसार, वर्ष 2023 में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान मंदिर परिसरों में ऐसे बोर्ड लगाए गए थे, जिन पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन कर श्रद्धालुओं से दान और चढ़ावा देने की अपील की जा रही थी। मामला मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चित होने के बाद उन्होंने तत्कालीन बीकेटीसी अध्यक्ष के रूप में इसकी जांच कराई थी। शुरुआती छानबीन में जिम्मेदार अधिकारियों ने इस संबंध में अनभिज्ञता जताई थी।
इसके बाद उनके निर्देश पर बीकेटीसी के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने बदरीनाथ कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर उठाए सवाल
अजेंद्र ने आरोप लगाया है कि बीकेटीसी के जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिस की कथित सांठगांठ के चलते जांच को सही दिशा में नहीं ले जाया गया। पुलिस ने जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान बीकेटीसी का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ की अदालत ने वादी पक्ष की अनुपस्थिति का उल्लेख करते हुए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
दस्तावेजों के साथ नए सिरे से जांच की मांग
अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजे पत्र के साथ विभिन्न तथ्यों और दस्तावेजों को संलग्न करते हुए पुलिस की जांच तथा अंतिम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच कराने और इसके लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है।
अब शासन की ओर से जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद वर्ष 2023 का यह विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर शासन आगे क्या निर्णय लेता है।

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सोनिया भारती,
अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
- जिलाधिकारी, चमोली।
- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
पर्यटन अनुभाग-01
देहरादूनः दिनांकः 28 सितम्बर, 2026
विषयः-श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर परिसरों में श्रद्वालुओं से QR कोड के माध्यम से दान चढ़ावे की उच्चस्तरीय / SIT जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक श्री अजेन्द्र अजय, पूर्व अध्यक्ष (राज्य मंत्री) श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पत्र संख्याः-874/VI (1)/2026, दिनांक: 21.08.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पूर्व में श्री बदरीनाथ व श्री केदारनाथ धाम में QR कोड के माध्यम से दान-चढ़ावे की अपील संबंधी बहुचर्चित प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात उनके द्वारा श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष के रूप में QR कोड लगाने के संबंध में छानबीन की गई थी। प्रथम दृष्टया बीकेटीसी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण को लेकर पूरी तरह से अनभिज्ञता प्रकट की गई। तदोपरान्त श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से तत्समय श्री बदरीनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। तत्समय पुलिस ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए मा० न्यायालय में प्रकरण को लेकर अंतिम रिपोर्ट (FIR) दाखिल कर दी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी के पत्र को पर्यटन व धर्मस्व विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य कार्याधिकारी, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को संदर्भित किया गया है, परन्तु प्रकरण से संबंधित विस्तृत तथ्यों का उल्लेख और अभिलेखों के आधार पर प्रकरण में उच्चस्तरीय / SIT जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है
- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपनी सुस्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार यथोचित
कार्यवाही की जा सके। संलचक -अथोपरि
भवदीया,
Digitally signed by
Sonia Bharti
Date: 28-09-2026
12:09:09 (सोनिया भारती
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