शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, मुकदमे दर्ज

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अविकल उत्तराखंड

कोटद्वार। कोटद्वार में शांति व्यवस्था भंग करने और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वालों के खिलाफ पौड़ी पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को अराजकता फैलाने, अफवाहें फैलाने या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुलिस के अनुसार, 31 जनवरी को सूचना मिली कि दीपक कुमार के विरोध में कुछ लोग उनके जिम और पटेल मार्ग स्थित बाबा ड्रेस की दुकान पर प्रदर्शन करने आए। आरोपियों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया। पुलिस द्वारा रोकने पर उन्होंने बैरियर हटाकर उग्र नारेबाजी और गाली-गलौच की, जिससे लगभग 30–40 अज्ञात व्यक्तियों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इन कृत्यों के आधार पर उपनिरीक्षक विनोद चपराना के निर्देशन में आरोपियों के खिलाफ कोतवाली कोटद्वार में धारा 191(2), 121(2), 126(2), 196(2), 352 बीएनएस और धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी तरह, वकील अहमद और कमल पाल द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के आधार पर दीपक कुमार, विजय रावत और अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2), 333, 351(2), 352 तथा 191(1) के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपितों ने जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की नीयत से हमला करने का प्रयास किया। पौड़ी पुलिस ने कहा कि सभी तहरीरों के आधार पर गहन और निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। शांति भंग करने, उकसाने या अफवाह फैलाने में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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