कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर दी।
प्रदेश में अलग-अलग वर्दीधारी सिपाही के पदों पर भर्ती के मानकों में सरकार ने फिलहाल तीन साल तक राहत दे दी है। एकीकृत नियमावली के हिसाब से तय अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष का नियम अब 31 दिसंबर 2028 के बाद लागू होगा। तब तक पुराने मानकों के हिसाब से ही भर्तियां होंगी।
इन विभागों में सिपाही भर्ती में मिलेगी राहत
– अग्निशामक (गृह विभाग)
– बन्दी रक्षक (गृह विभाग)
– वन आरक्षी (वन विभाग)
– आबकारी सिपाही (आबकारी विभाग)
– प्रवर्तन सिपाही (परिवहन विभाग)
