बाजपुर में नकली दवाइयों के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़

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लाखों की नकली दवाइयां और पैकेजिंग सामग्री बरामद

हरियाणा से मंगाई जा रही थी अवैध शराब

अविकल उत्तराखण्ड

बाजपुर। उत्तराखण्ड एसटीएफ की कुमाऊँ यूनिट, औषधि प्रशासन विभाग, स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जनपद ऊधमसिंहनगर के बाजपुर स्थित कोविल बायोटैक में नकली दवाइयों के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है।
छापेमारी के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि भारी मात्रा में नकली एलोपैथिक दवाइयां, जीवन रक्षक औषधियां, पैकेजिंग सामग्री, मशीनें और अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त धीरेन्द्र, निवासी बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश), बिना वैध औषधि निर्माण लाइसेंस के आयुर्वेदिक और फूड लाइसेंस की आड़ में नामी दवा कंपनियों के नाम से नकली एलोपैथिक दवाइयों का निर्माण और पैकेजिंग कर उन्हें बाजार में सप्लाई कर रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों के नाम का दुरुपयोग कर नकली जीवन रक्षक दवाइयों का कारोबार संचालित कर रहा था।

छापेमारी में करीब एक लाख टैबलेट और 15 हजार से अधिक सिरप की बोतलें बरामद की गई हैं। इन दवाइयों का उपयोग अम्लता, एंटीबायोटिक उपचार, दर्द एवं सूजन, नसों के दर्द, प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं, कैल्शियम और विटामिन की कमी तथा आयरन सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। यदि ये नकली दवाइयां बाजार में पहुंच जातीं तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता था।

अभियुक्त की निशानदेही पर एनएच-74 स्थित गोदाम की तलाशी के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा भी बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा से शराब मंगाकर उत्तराखण्ड में सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। बरामदगी में शराब की बोतलों के साथ उत्तराखण्ड आबकारी विभाग के होलोग्राम, सील, रैपर, ढक्कन और खाली कांच की बोतलें भी मिली हैं, जिससे अन्य राज्यों की शराब को उत्तराखण्ड में वैध दिखाकर बेचने के खेल का भी खुलासा हुआ है।

प्रमुख बरामदगी

करीब एक लाख नकली टैबलेट और 15 हजार से अधिक सिरप की बोतलें।
नकली दवाइयों के निर्माण और पैकेजिंग में प्रयुक्त मशीनें एवं उपकरण।
1,632 क्वार्टर और 1,016 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब।
उत्तराखण्ड आबकारी विभाग के होलोग्राम और पैकेजिंग सामग्री।
शराब की 1,000 खाली कांच की बोतलें और बड़ी मात्रा में प्रिंटेड लेबल व फॉयल।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना बाजपुर में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध शराब की बरामदगी के मामले में उत्तराखण्ड आबकारी अधिनियम के तहत पृथक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।

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