उपनल पदों पर सीधी भर्ती से पहले तीन विभागों की मंजूरी अनिवार्य

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बिना पूर्व अनुमति भर्ती प्रस्ताव भेजने पर रोक

शासन ने जारी किए निर्देश

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उपनल के माध्यम से कार्ययोजित किए जाने वाले कर्मियों के सापेक्ष सीधी भर्ती के रिक्त पदों को लेकर शासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता गिरधारी सिंह रावत ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को संबोधित पत्र में कहा है कि विभागों में ऐसे पद, जिन पर सैनिक कल्याण अनुभाग के शासनादेश दिनांक 03 फरवरी 2026 के तहत उपनल कर्मियों की तैनाती की जानी है, उनके सापेक्ष सीधी भर्ती के अधियाचन/प्रस्ताव भेजने से पहले अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति ली जाए।

निर्देशों के अनुसार, संबंधित विभागों को ऐसे सभी प्रस्ताव चयन संस्था या आयोग को भेजने से पूर्व कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, न्याय विभाग तथा वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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