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रिश्वत लेते हुए 2012 में किया था गिरफ्तार
अविकल उत्तराखंड
हल्द्वानी। सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की कार्रवाई में नगर पंचायत केलाखेड़ा के तत्कालीन ईओ संजीव मेहरोत्रा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन वर्ष का साधारण कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2012 का है। शिकायतकर्ता सआदत हुसैन, निवासी वार्ड नम्बर-4 केलाखेड़ा ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दी थी कि मकान निर्माण की अनुमति के लिए तत्कालीन ईओ ने 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 26 मई 2012 को रुद्रपुर में सतर्कता टीम ने आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने सुनवाई के दौरान सात गवाहों को परीक्षित कराया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, हल्द्वानी की अदालत ने 8 सितम्बर 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 7 में एक वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 13 (1)(डी)/13 (2) में दो वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
सतर्कता अधिष्ठान ने आमजन से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में जुड़ने का आह्वान किया है। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9456592300 पर 24×7 शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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