नैनीताल हाई कोर्ट ने 800 करोड़ के चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए
एलयूसीसी कंपनी पर आरोप, पीड़ित अब सीबीआई को शिकायत भेज सकेंगे
जासं, नैनीताल | प्रकाशित : 17 सितम्बर 2025
मुख्य बातें
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एलयूसीसी कंपनी ने 800 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया।
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हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए।
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पीड़ित अपनी शिकायतें और रकम का प्रमाण सीबीआई को भेजें।
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कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन कई जिलों में ऑफिस खोलकर फरार हो गई।
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मुख्य आरोपित के दुबई भागने की खबर।
नैनीताल हाई कोर्ट ने एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी द्वारा किए गए 800 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के पैसे इस कंपनी में फंसे हैं, वे अपनी शिकायतें रकम के प्रमाण के साथ सीबीआई को प्रस्तुत करें।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि जांच की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कंपनी ने 2021 में देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी में ऑफिस खोले और स्थानीय एजेंटों के जरिए निवेशकों को लुभाया। लोगों ने सहानुभूति दिखाकर निवेश भी किया, लेकिन कंपनी ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। 2023-24 में कंपनी ऑफिस बंद कर फरार हो गई।
प्रदेश में अब तक 14 और अन्य राज्यों में 56 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। खबर है कि कंपनी का मुख्य आरोपी दुबई भाग गया है, जिससे निवेशकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
