ढोल-नगाड़ों के साथ अपराधी को किया जिला बदर

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गुंडा अधिनियम के तहत 6 माह के लिए जिला बदर

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एक अभियुक्त के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर किया गया।

दिनांक 16 जनवरी 2026 को अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री राम बिहारी लखेड़ा, निवासी ऋषि विहार, माजरी माफी, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई।

पुलिस द्वारा अभियुक्त को ढोल-नगाड़ों के साथ जनपद की सीमा से बाहर आशारोड़ी बॉर्डर होते हुए जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के थाना क्षेत्र में छोड़ा गया। इस दौरान अभियुक्त को स्पष्ट हिदायत दी गई कि वह निर्धारित 6 माह की अवधि तक देहरादून जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

साथ ही, अभियुक्त के जिला बदर किए जाने की सूचना सहारनपुर पुलिस को भी दे दी गई है, ताकि आवश्यक सतर्कता एवं निगरानी रखी जा सके। दून पुलिस की इस कार्रवाई को जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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