रोड कटिंग में शर्तों की अनदेखी पर यूपीसीएल की अनुमति निरस्त

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डीएम के निर्देश पर क्यूआरटी की सख्त जांच

सड़क बहाल नहीं हुई तो दर्ज होगा मुकदमा

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में चल रहे रोड कटिंग कार्य में शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित एजेंसी की अनुमति निरस्त कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर की सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने हेतु कुल 1996 मीटर लंबाई में रोड कटिंग की अनुमति ली गई थी। यह अनुमति 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सशर्त प्रदान की गई थी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि निर्धारित शर्तों और समयसीमा का उल्लंघन करते हुए रोड कटिंग की जा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानी, यातायात बाधा और सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक रोड कटिंग कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए अनुमति निरस्त कर दी है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि आज सायं तक समस्त प्रभावित स्थलों पर सड़क का भरान कर यथास्थिति में बहाली सुनिश्चित की जाए। निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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