सोशल मीडिया से कट्टरपंथी नेटवर्क चलाने के आरोप में युवक गिरफ्तार

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पाकिस्तान-मलेशिया कनेक्शन, हथियार और संदिग्ध चैट्स के मिले सुराग

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने राज्य में कथित राष्ट्रविरोधी और कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊधमसिंहनगर जिले के गदरपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन से संदिग्ध चैट, समूह और सामग्री मिलने का दावा किया गया है। मामले में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की संभावनाओं की भी जांच की जा रही है।
एसटीएफ को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर गदरपुर निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मलिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसी के अनुसार वह इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए युवाओं को प्रभावित कर कट्टरपंथी एवं जिहादी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास कर रहा था।
मोबाइल फोन की प्रारंभिक जांच में सिग्नल और टेलीग्राम पर कई समूहों तथा चैट्स में कथित रूप से जिहाद, शहादत और राष्ट्रविरोधी विचारों से संबंधित सामग्री मिलने की बात सामने आई है। एसटीएफ का कहना है कि इन चैट्स में हथियारों, विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उनकी आवाजाही से जुड़ी संदिग्ध बातचीत भी पाई गई है, जिसकी तकनीकी और फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने कुछ चैट और संपर्क डिलीट करने की बात स्वीकार की है। जांच में उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी एक व्यक्ति से उसके संपर्कों की जानकारी भी सामने आई है। इस संबंध में एसटीएफ की टीम उत्तर प्रदेश में भी दबिश दे रही है और संभावित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि  देर रात चलाए गए सर्च अभियान में आरोपी की निशानदेही पर एक अंग्रेजी पिस्तौल, पांच कारतूस, चार डेटोनेटर और एके-47 के दो कारतूस बरामद किए गए हैं। एजेंसी ने दावा किया है कि प्रारंभिक सूचनाओं से पाकिस्तान से जुड़े एक कथित हैंडलर द्वारा मलेशिया के माध्यम से आरोपी को संचालित किए जाने के संकेत मिले हैं। हालांकि इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) और 66(एफ) के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने आमजन से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की किसी भी सूचना को तत्काल साझा करने की अपील की है।

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